Narnaul: अवैध नशीली दवाइयां बेचने के मामले में 10 वर्ष कठोर कारावास व दो लाख का लगाया जुर्माना

अवैध नशीली दवाइयों के मामले में आरोपी के दोषी साबित होने पर 10 वर्ष कठोर कारावास व दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एएसजे योगेश चौधरी की अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है। एडीशनल सेशन जज योगेश चौधरी की अदालत ने थाना सतनाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना ना भरने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी। थाना सतनाली में आरोपी के खिलाफ जून माह में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुप्त सूचना के आधार पर लोहारू रोड सतनाली पर भवानी मेडिकल हाल पर रेड की गई थी, जहां से 124 सीसी कोडीन फास्फेट सिरप व 420 ट्रामाडोल टेबलेट व 577 ट्रामाडोल कैप्सूल व 955 टेबलेट अलप्राजोलम बरामद हुई थी। जिसके खिलाफ थाना सतनाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त मामले में पुलिस द्वारा गंभीरता एवं गहनता से जांच पड़ताल की कार्रवाई करते हुए अदालत के समक्ष ठोस सबूत एवं साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। मामले का चालान तैयार करके अदालत में पेश किया गया। पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान उप जिला न्यायवादी विरेन्द्र कुमार ने मामले में प्रभावशाली पैरवी की और दोषी को सजा दिलाने में भूमिका निभाई। अवैध नशीली दवाइयां रखकर बेचने के मामले में पकड़े गए आरोपी श्यामपुरा निवासी प्रमोद को 10 वर्ष कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा के आदेश किए गए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 23, 2025, 17:46 IST
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