Mandi News: चरस समेत पकड़े दोषी को 10 साल कठोर कारावास, एक लाख जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश (एक) की अदालत ने चरस पकड़े आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में पधर तहसील के त्रेला (बल्ह टिक्कर) निवासी नसीब सिंह को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह मामला 12 दिसंबर 2018 का है। पधर थाना और एसएनसीसी/एफयू कुल्लू की पुलिस टीम डायना पार्क क्षेत्र में तस्करों की धर-पकड़ के अभियान पर थी। इसी दौरान नसीब सिंह डायना पार्क लिंक रोड की तरफ से आया। जैसे ही पुलिस ने उसकी ओर टॉर्च की रोशनी की तो वह दम रुक गया और पुलिस को देखकर अपने हाथ में पकड़े हुए बैग को फेंककर पीछे भागने लगा। पुलिस टीम ने उसे कुछ ही दूरी पर काबू कर लिया। पुलिस ने फेंके गए बैग की तलाशी ली तो उसमें से 1.852 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। इस पर पुलिस ने आरोपी नसीब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 28, 2025, 19:23 IST
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