Delhi NCR News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता की 20 साल की सजा बरकरार

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग बेटी से बार-बार दुष्कर्म करने वाले दोषी पिता की हाईकोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने दोषी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि एक पिता द्वारा अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि पारिवारिक रिश्तों पर कलंक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा से अधिक दंड देना न्यायोचित है और ट्रायल कोर्ट का फैसला न तो अवैध है न ही अत्यधिक।पीठ ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि सजा तय करना कोई साधारण अंकगणितीय प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गंभीर न्यायिक कार्य है। इसमें अपराधी की व्यक्तिगत परिस्थितियों और समाज की न्याय की अपेक्षा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। दोषी पिता ने अपनी अपील में तर्क दिया था कि 2019 से पहले के संशोधन के अनुसार, पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत ट्रायल कोर्ट को 20 साल की निश्चित सजा सुनाने का अधिकार नहीं था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। मामला 2018 का है, जब पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसका पिता सोते समय उसका यौन शोषण करता था और उसे धमकियां देता था। अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के दौरान पीड़िता को गर्भवती पाया गया, जिसके बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार किया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 28, 2025, 19:26 IST
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