Dehradun News: छह साल के मासूम से अमानवीय कृत्य करने वाले को 20 साल की कैद

- पॉक्सो अदालत ने दो साल तीन महीने के भीतर सुनाया कड़ा फैसला- पीड़ित बालक को दो लाख रुपये मुआवजा देने का आदेशमाई सिटी रिपोर्टरदेहरादून। छह साल के बच्चे के साथ जघन्य और अमानवीय कृत्य करने के मामले में दोषी मुस्तकीम उर्फ मूसा को जिले की पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित बच्चे को राज्य सरकार की योजना के तहत दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। वारदात दो साल तीन महीने पहले विकासनगर थाना क्षेत्र में हुई थी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) व अपर जिला जज अर्चना सागर ने टिप्पणी की कि बच्चों के खिलाफ ऐसा अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा है। इसलिए दोषी को कठोर सजा देना जरूरी है। आरोपी मूसा 18 जुलाई 2023 को पीड़ित बच्चे को आम खिलाने का लालच देकर अपने किराये के कमरे में ले गया था और उसे बंद कर अप्राकृतिक यौन हमला किया था। उसके साथ अत्यंत घिनौनी व अमानवीय हरकतें भी कीं, जिससे बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से घायल हो गया था। आरोपी ने बच्चे को थप्पड़ भी मारा था और जान से मारने की धमकी दी थी, ताकि वह किसी को कुछ न बताए। मामले में बच्चे के पिता ने अभियोजन पक्ष का सहयोग नहीं किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि बच्चे का मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया शुरुआती बयान अहम साबित हुआ, जिसके आधार पर अदालत ने मूसा को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की अधिकतम सजा सुनाई गई।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 11, 2025, 19:35 IST
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