Hapur News: बच्ची के साथ अश्लीलता करने के दोषी को 20 साल की सजा
हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने चार वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने और छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न चुकाने पर दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 30 जून 2022 को बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में पीड़िता की चार वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला 32 वर्षीय प्रदीप उर्फ खट्टन बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। आरोपी ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए कपड़े उतार दिए। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी बुआ मौके पर पहुंची और शोर मचा दिया। घटना की सूचना तुरंत 112 पर दी गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश कर दिया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ज्ञानेंद्र सिंह यादव ने आरोपी प्रदीप को पॉक्सो एक्ट की धारा 5-एम/6 के तहत दोषी ठहराया और 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने के भी आदेश दिए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 18, 2025, 21:57 IST
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