Kangra News: चरस तस्करी के दोषी को 5 वर्ष का कठोर कारावास
न्यायालय ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया, अदा न करने पर होगी अतिरिक्त कैदसंवाद न्यूज एजेंसीधर्मशाला। चरस के साथ पकड़े आरोपी पर तस्करी के आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है और इसे अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह फैसला विशेष न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट धर्मशाला डॉ. अरविंद मल्होत्रा की अदालत ने सुनाया है।पुलिस थाना पालमपुर की टीम 15 मई 2017 को कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के गेट नंबर-5 के पास गश्त और नशा विरोधी अभियान पर थी। इसी दौरान बाइक सवार सुमित कुमार उर्फ रवि निवासी टांडा, राजपुर तहसील पालमपुर पुलिस को देखकर वापस मुड़ गया और विश्वविद्यालय परिसर में घुस गया। पुलिस ने पीछा किया तो सुमित बाइक छोड़कर जंगल की ओर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद एक सफेद कैरी बैग से 501 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने बरामद चरस कर मौके पर सील कर कब्जे में लेकर प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले में छानबीन के बाद पुलिस ने चालान न्यायालय में पेश किया। सभी तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी के जांच और ट्रायल के दौरान बिताई गई हिरासत की अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 07, 2026, 17:25 IST
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