Una News: लापरवाही से गाड़ी चलाकर दुर्घटना करने के मामले में आरोपी बरी

अदालत मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना पर भरना होगा 1500 रुपये जुर्माना जुर्माना न भरने पर काटनी होगी पांच दिन की सजा संवाद न्यूज एजेंसीऊना। ऊना मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऊना की अदालत ने एक अहम फैसले में तेज रफ्तारी और लापरवाही से गाड़ी चला कर दुर्घटना को अंजाम देने के मामले में आरोपी गगनदीप पुत्र अवतार सिंह वासी चडतगड़ जिला ऊना को आरोप मुक्त करते हुए बरी कर दिया। अधिवक्ता आशीष वर्मा ने बताया कि आरोपी पर आरोप था कि उसने 23 जनवरी 2017 को गांव खानपुर के नजदीक अपने मोटरसाइकिल के साथ एक स्कूटी सवार को टक्कर मार दी थी। इससे दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी सवार को गंभीर चोंटें आईं और बाद में इलाज के दौरान स्कूटी सवार की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 338, 337, 304 ए के तहत मुकदमा दर्ज करके प्राथमिकी दर्ज की और जांच पड़ताल पूर्ण करके चालान कोर्ट पेश किया। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने लगभग नौ गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज करवाए और सबूत पेश किए। माननीय अदालत ने सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337, 338 और 304 ए में अपराध का साबित होना न पाया और आरोपी को बरी कर दिया। आरोपी को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 181 और 196 के तहत दोषी करार देते हुए 1500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो उसको पांच दिन का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 14, 2025, 19:44 IST
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