Delhi News: सुरक्षा गार्ड की हत्या का आरोपी बरी
नई दिल्ली। साकेत कोर्ट ने वर्ष 2020 में ग्रेटर कैलाश में एक सुरक्षा गार्ड की हत्या के आरोपी को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष उसके खिलाफ अपराध साबित करने में विफल रहा। हालांकि अदालत ने आरोपी को सबूत मिटाने का दोषी ठहराया और कहा कि यह साबित हो गया है कि उसने पीड़िता के शव को जलाने की कोशिश की थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) गीतांजलि आरोपी इमरत सिंह के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रही थीं। मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) के तहत सीआर पार्क पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सिंह ने 12 जून 2020 को सरनाम सिंह चौहान को धक्का दिया, जिससे वह गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। संवाद
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 31, 2025, 21:39 IST
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