AIBE 2025: बार काउंसिल की एआईबीई परीक्षा फीस पर नहीं मिलेगी राहत, सुप्रीम कोर्ट से खारिज याचिका; जानें मामला

Supreme Court on BCI AIBE Fees: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को एक अहम फैसला सुनाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) के लिए ली जाने वाली फीस को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि, जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और संदीप मेहता की बेंच ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि परीक्षा आयोजित करने में बीसीआई को भारी खर्च उठाना पड़ता है और शुल्क लेना पूरी तरह उचित है। अदालत ने साफ किया कि यह व्यवस्था संविधान के किसी भी प्रावधान के खिलाफ नहीं है। याचिकाकर्ता ने उठाया था सवाल यह याचिका अधिवक्ता सय्यम गांधी की ओर से दायर की गई थी। उन्होंने दलील दी थी कि BCI सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों से ₹3,500 और एससी/एसटी वर्ग से ₹2,500 शुल्क के अलावा अन्य चार्ज भी लेता है, जो अनुचित है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 02, 2025, 19:07 IST
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