Himachal: सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटाए, निर्देश जारी

हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों से अनुबंध के सारे प्रावधान हटा दिए हैं। सरकारी नौकरियों में अनुबंध आधार पर भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही समाप्त कर दिया गया है, जिसके बाद भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यह निर्णय हिमाचल प्रदेश भर्ती और सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तें अधिनियम 2024 के लागू होने के बाद लिया गया है। इस अधिनियम के तहत अब अनुबंध भर्ती का प्रावधान समाप्त हो गया है। ये भी पढ़ें:Himachal Cloudburst:चंबा-मंडी में फटे बादल; भारी नुकसान, पांच पुल बहे, हमीरपुर में खड्ड में बही महिला

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 07, 2025, 10:24 IST
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