इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा : पुलिस आयुक्त, एसएसपी, डीएम की संयुक्त बैठक के बाद ही गैंगस्टर की कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस आयुक्त, एसएसपी, डीएम आदि की संयुक्त बैठक के बाद ही गैंगस्टर की कार्यवाही की जा सकती है। इस टिप्पणी संग अधिवक्ता के खिलाफ की गई कार्यवाही रद्द कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की एकलपीठ ने अनूप यादव की याचिका पर दिया। गोरखपुर निवासी याची जनपद न्यायालय में वकालत करता है। पुलिस ने उसके खिलाफ 2018 में गैंगस्टर की कार्यवाही की थी। पुलिस ने 2020 में मामले में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने 2021 में संज्ञान लेकर समन आदेश जारी कर दिया। याची ने पूरे मुकदमे की प्रक्रिया को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। याची के अधिवक्ता प्रिंस श्रीवास्तव ने दलील दी कि पुलिस की ओर से बनाई गई चार्जशीट गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। प्राधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के नियम के अनुसार संयुक्त बैठक नहीं की। ऐेसे में याची के विरुद्ध गैंगस्टर का अपराध नहीं बनता है। इस पर हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 16, 2025, 08:18 IST
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