Noida News: चोरी के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
चोरी के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज ग्रेटर नोएडा। अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7 लाख रुपये के माल चोरी मामले में आरोपी अभय प्रताप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला थाना फेज-2 क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी की कंपनी में सुरक्षा गार्ड विष्णु को आरोपी अभय प्रताप सिंह ने ही भर्ती किया था। 25 मार्च 2025 को जब कंपनी मैनेजर दिलीप सिंह ने गोदाम का निरीक्षण किया तो वहां से 42 कार्टन माल कम पाए गए, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपये थी। इसके बाद से अभय प्रताप व गार्ड विष्णु दोनों मोबाइल बंद कर फरार हो गए थे। अदालत ने आदेश में कहा कि आरोपी के खिलाफ दर्ज मामले में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी विवेचना में सहयोग करें। इस आधार पर अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। ब्यूरो
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 04, 2025, 19:37 IST
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