बघाट बैंक मामला: सहायक पंजीयक की अदालत ने 20 डिफाल्टरों की संपत्तियां नीलाम करने के दिए आदेश
बघाट बैंक लोन रिकवरी मामले में लगी सहायक पंजीयक की अदालत में पहले दिन 20 डिफाल्टरों की संपत्तियों की नीलामी का सहायक पंजीयक की अदालत ने आदेश दिया। साथ ही दो डिफाल्टरों का मासिक वेतन अटैच करने और दो के वाहनों को जब्त करने को कहा। मंगलवार को सहायक पंजीयक सहकारी समिति सोलन ने डिफाल्टरों के मामले की सुनवाई के लिए अदालत लगाई। इसमें 41 डिफाल्टरों को समन जारी कर सुनवाई के लिए बुलाया गया था। इसमें करीब 23 डिफाल्टर सुनवाई के लिए पहुंचे। तीन डिफाल्टरों ने 2.80 लाख रुपये के चेक दे दिए। वहीं उन्होंने हर माह किस्तें भरने के लिए भी हामी भरी। उन्हें कुछ राहत दे दी गई। इसमें सबसे बड़ा डिफाल्टर ऊना से पहुंचा था। उसकी करीब 6 करोड़ रुपये देनदारी ब्याज सहित हो चुकी है। डिफाल्टर ने कहा कि वह अपनी संपत्ति बेचकर जल्द ही पूरा ऋण का पैसा लौटा देगा। कुछ अन्य डिफाल्टरों ने भी खुद अपनी संपत्तियां बेचकर ऋण चुकाने की बात कही, जिसके बाद उन्हें कुछ माह का समय दिया गया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 12, 2025, 08:11 IST
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