Chamba News: एक लाख जमानती मुचलके और जरूरी शर्तों पर दी जमानत

न्यायालयबैंक शाखा से व्यक्ति के खाते से 10 लाख रुपये निकालने का मामलाअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोपी ने लगाई थी जमानत याचिकान्यायालय की अनुमति के बिना आरोपी देश छोड़ कर कहीं भी नहीं जा सकतान्यूज एजेंसीचंबा। डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक बैंक शाखा से व्यक्ति के खाते से दस लाख 500 रुपये निकालने के मामले में आरोपी झारखंड के व्यक्ति को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमणीक शर्मा की अदालत ने एक लाख रुपये मुचलके पर जमानत दी है। न्यायालय की ओर से आरोपी को जमानत जरूरी शर्तों जैसे वे न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा, वह मुकदमे के दौरान हर सुनवाई की तारीख को न्यायालय में उपस्थित रहेगा, जब तक कि उसे छूट न दी जाएगी । न्यायालय ने साफ किया है कि किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। जानकारी अनुसार 21 अप्रैल 2025 को पवन कुमार ने डलहौजी थाने में शिकायत दी कि उसके बैंक के खाते से 10,5,000 रुपये निकाल लिए हैं। जिसके तहत डलहौजी थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। जांच अधिकारी ने पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने 31 लेनदेन किए और अन्य व्यक्ति के खाते से राशि हस्तांतरित की। इसके अलावा जांच में एक खाता पश्चिम बंगाल का निकाला। साथ ही अलग-अलग मोबाइल नंबर वाले कई लोग इसमें शामिल थे। इसके अलावा जांच में सामने आया कि झारखंड के व्यक्ति की ओर से एक विशेष मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था। उस विशेष मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों के बीच नियमित रूप से बातचीत होती थी। जिसके बाद पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया। बहरहाल, अब न्यायालय में मामला पहुंचने पर झारखंड के व्यक्ति ने जमानत के लिए याचिका दायर की। न्यायालय ने याचिका के आधार पर झारखंड के व्यक्ति को एक लाख मुचलके की राशी और जरूरी शर्तों पर जमानत दी है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 15, 2025, 17:36 IST
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