Noida News: श्रमिक हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
श्रमिक हिंसा के आरोपी की जमानत याचिका खारिज अदालत ने कहा- प्रथम दृष्टया संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य माई सिटी रिपोर्टर ग्रेटर नोएडा। श्रमिक हिंसा के दौरान मदरसन कंपनी परिसर में हुए हिंसक बवाल, आगजनी और पुलिस पर हमले के चर्चित मामले में अदालत ने आरोपी अतुल की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी की घटना में प्रथम दृष्टया संलिप्तता परिलक्षित होती है तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं बनता। मामला थाना फेज 2 में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार 13 अप्रैल को मदरसन कंपनी परिसर के बाहर बड़ी संख्या में श्रमिक और अन्य लोग एकत्रित हुए थे। भीड़ ने कंपनी का मुख्य गेट तोड़कर जबरन परिसर में प्रवेश किया। सीसीटीवी कैमरे, रिसेप्शन के शीशे और रेलिंग को क्षतिग्रस्त किया। विरोध कर रहे लोगों ने कंपनी कर्मचारियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और उन पर पथराव किया। इसके बाद सड़क जाम कर कंपनी, आम जनता और पुलिस के वाहनों में तोड़फोड़ तथा आगजनी की गई, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ।जमानत याचिका में बचाव पक्ष ने दलील दी कि वह मदरसन कंपनी का कर्मचारी भी नहीं है और न ही उसने वेतन वृद्धि, ओवरटाइम या बोनस की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में भाग लिया था घटना के समय वह केवल वहां से गुजर रहा था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़कर मुकदमे में फंसा दिया। अदालत के समक्ष प्रस्तुत केस डायरी के अनुसार वादी राजेश कुमार और अन्य गवाहों ने भीड़ द्वारा कंपनी परिसर में तोड़फोड़, आगजनी और पुलिस पर हमले की पुष्टि की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने माना कि यह मामला सामूहिक हिंसा और औद्योगिक क्षेत्र की कानून-व्यवस्था से जुड़ा अत्यंत गंभीर प्रकरण है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 13, 2026, 18:27 IST
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