Rohtak News: तार चोरी करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

लोगो :: अदालत सेरोहतक। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ भूपेंद्र कुमार की कोर्ट ने तार चोरी करने के आरोपी कलानौर हाल न्यू बस स्टैंड निवासी मानव (24) की वीरवार को जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तार चोरी से बिजली निगम को लगभग 3.02 लाख रुपये का नुकसान हुआ था। 24 मई 2026 की रात को लाइन स्टाफ को 11 केवी बैंसी एपी लाइन में खराबी की सूचना मिली थी। मौके पर जांच करने पर करीब 3,700 मीटर एसीएसआर कंडक्टर चोरी पाया गया। विभाग के अनुसार इस चोरी से लगभग 3.02 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी।जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि उसका नाम एफआईआर में नहीं था और उसे झूठा फंसाया गया है इसलिए नरमी दिखाते हुए आरोपी को जमानत दी जानी चाहिए। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दलील दी कि आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी चोरी करने में पूरा सहयोगी है इसलिए जमानत याचिका को खारिज करना चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि तार चोरी करने से राज्य को आर्थिक नुकसान होता है। तारों पर सार्वजनिक धन खर्च कर दोबारा मरम्मत करनी पड़ेगी है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बिजली ढांचे से जुड़े तारों की चोरी केवल संपत्ति की चोरी नहीं बल्कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध है। अदालत ने वीरवार को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 14, 2026, 17:31 IST
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