Bareilly News: कोर्ट में बीडीए की गुहार... ब्याज समेत मुआवजा दिया तो दिवालिया हो जाएगा प्राधिकरण

शासन के सामने बेहतर छवि प्रस्तुत करने के चक्कर में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने रामगंगानगर आवासीय योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सैकड़ों किसानों को भूमिहीन कर दिया। उचित मुआवजा नहीं मिलने पर किसानों ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने किसानों को ब्याज सहित मुआवजा देने का आदेश बीडीए को दिया है। बीडीए इस आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्राधिकरण ने कोर्ट में शपथपत्र देकर कहा है कि यदि वह ब्याज समेत मुआवजा अदा करेगा तो दिवालिया हो जाएगा। भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण (लारा) में बीडीए के वरिष्ठ विधि प्रभारी (संयुक्त सचिव) दीपक कुमार ने 26 सितंबर को शपथपत्र दिया है। इसमें उन्होंने रामगंगानगर के लिए ली गई 259 हेक्टेयर भूमि के संबंध में उन 23 मामलों का जिक्र किया है जो इजराय वाद से जुडे हैं। इन मामलों में हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ने ब्याज सहित मुआवजा राशि के 50 प्रतिशत का भुगतान करने का आदेश दे रखा है। इस आदेश का अनुपालन कराने के लिए संबंधित किसानों ने लारा कोर्ट में वाद दाखिल किए हैं। शपथ पत्र में ये भी कहा गया है कि इजराय वादों में निहित धनराशि का भुगतान करने पर प्राधिकरण दिवालिया हो जाएगा। शासन ने इसका संज्ञान लिया है। जिन मामलों में हाईकोर्ट से 50 फीसदी धनराशि जमा करने (30 प्रतिशत धनराशि आहरित कर बांटने और 20 प्रतिशत धनराशि की एफडी कराने) के आदेश हैं, उनमें शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल करने की अनुमति दी गई है। ऐसे छह मामलों में हाईकोर्ट से पारित आदेश के विरुद्ध शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Oct 07, 2025, 17:11 IST
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