Jodhpur News: ट्रेन यात्रा में पहचान पत्र की अनिवार्यता सख्त, बिना वैध आईडी यात्री माना जाएगा बिना टिकट
रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आरक्षित श्रेणी में यात्रा के दौरान मूल पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे बोर्ड के नए निर्देशों के तहत अब बिना वैध पहचान पत्र यात्रा करने वाले यात्री को बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश, जोधपुर मंडल में सख्ती उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के सीनियर मंडल वाणिज्य प्रबंधक हितेश यादव ने बताया कि रेलवे बोर्ड द्वारा भारतीय रेलवे में लागू किए गए नवीन निर्देशों में इस व्यवस्था को स्पष्ट रूप से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर मंडल पर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन टिकट जांच अभियान के तहत यह व्यवस्था पहले से लागू है, लेकिन नए निर्देशों के बाद इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि टिकट जांच कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों को इन निर्देशों की जानकारी दे दी गई है और सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। बिना पहचान पत्र यात्रा पर होगी कार्रवाई रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र के अनुसार, आरक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से यात्रा के दौरान वैध पहचान पत्र का मूल दस्तावेज अनिवार्य रूप से जांचा जाएगा। यदि कोई यात्री पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो उसे बिना टिकट यात्रा करने वाला माना जाएगा और रेलवे नियमों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। समूह में यात्रा करने वालों के लिए भी नियम सख्त समूह में यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में भी स्पष्ट किया गया है कि आरक्षित टिकट पर दर्ज यात्रियों में से कम से कम एक यात्री के पास मूल पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। यदि समूह में कोई भी यात्री पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो पूरे समूह को बिना टिकट यात्रा की श्रेणी में रखते हुए जुर्माना और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। दिव्यांगजन और रियायत कोटा धारकों के लिए भी जरूरी दस्तावेज दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, छात्र और अन्य विशेष आरक्षण या रियायत कोटा के अंतर्गत यात्रा करने वाले यात्रियों को भी अपनी पात्रता से संबंधित वैध दस्तावेज यात्रा के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पात्रता प्रमाणित नहीं होने की स्थिति में रेलवे द्वारा दी गई रियायत निरस्त कर पूरा किराया वसूला जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने की पहल सीनियर डीसीएम ने बताया कि पहचान पत्र की अनिवार्यता से न केवल यात्रियों की सुरक्षा में इजाफा होगा, बल्कि फर्जी टिकटों और अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति पर भी प्रभावी अंकुश लगेगा। यह निर्देश रेलवे बोर्ड के यात्री विपणन निदेशक (टू) की ओर से जारी किए गए हैं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 07, 2026, 08:11 IST
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