Property Tax : केंद्र ने जीएसटी में दी छूट, बिहार सरकार ने संपत्ति कर में राहत दी; देखें, किसे-कितनी छूट

मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग की कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई। जिन प्रमुख योजनाओं को स्वीकृति दी गई उनमें बिहार नगरपालिका सम्पत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन प्रमुख है। इस संशोधन के बाद राज्य के नगर निकायों को व्यवसायियों एवं दुकानदारों को संपति कर में काफी राहत मिलेगी। बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (निर्धारण, संग्रहण और वसूली) नियमावली 2013 के नियम 4 में संशोधन के तहत गैर-आवासीय संपत्ति कर के गुणक में छूट दी गई है। कबिनेट सेचार प्रकार के गैर-आवासीय संपत्ति कर में छूट दिए जाने की मंजूरी मिली है। होटल, हेल्थ क्लब, जिम्नाजियम, क्लब एवं विवाह-हाल में पहले जहाँ 3 के गुणक में संपत्ति कर लगता था, उन पर अब 2 के गुणक में संपत्ति कर लगेगा। कुटीर उद्योग, दुकान (500 वर्गफीट से कम क्षेत्रफल वाले) एवं गोदाम (1000 फीट से कम क्षेत्रफल वाले) के लिए संपत्ति कर का गुणक 2 के बजाए एक होगा। नसिंग होम, क्लीनिक, औषधालय एवं प्रयोगशाला (डायग्नोस्टिक सेंटर) के लिए संपत्ति कर का गुणक 3 के बजाए 1.5, जबकि वाणिज्यिक कार्यालय वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियों के कार्यालय, बैंक एवं निजी अस्पताल के लिए संपत्ति कर का गुणक 3 के बजाए 2 होगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 09, 2025, 17:36 IST
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