Bombay HC: अवैध बैनर-पोस्टर पर क्या कार्रवाई की और कितना जुर्माना वसूला? कोर्ट ने नगर निगमों से मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के सभी नगर निगमों से जानकारी मांगी कि सार्वजनिक सड़कों पर लगाए गए अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ कितनी प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और अब तक कितना जुर्मान वसूला गया है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस संदीप पाटिल की खंडपीठ ने कहा कि वह यह जानना चाहती है कि नगर निगमों और जिला परिषदों ने जुर्माना वसूलने के लिए क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट अवैध होर्डिंग्स, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि ये अवैध तरीके से लगाए गए हैं और सार्वजनिक संपत्ति को खराब व बदसूरत बना रहे हैं। ये भी पढ़ें:केरल में SIR के खिलाफ अपील, स्थानीय निकाय चुनाव का हवाला देकर IUML पहुंची सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट कई वर्षों से अवैध बैनरों और होर्डिंग्स के खिलाफ स्खत कार्रवाई का निर्देश दे चुका है। कोर्ट ने पहले सभी राजनीतिक दलों को यह लिखित में देने को भी कहा था कि उनके कार्यकर्ता अवैध तरीके से बैनर नहीं लगाएंगे। उस समय भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, राकांपा और मनसे ने लिखित में आश्वासन दिया था। आज कोर्ट ने कहा कि अवैध होर्डिंग, पोस्टर या बैनर का जो भी जुर्माना है, वहा राजनीतिक दल की ओर से अधिकृत व्यक्ति से ही वसूला जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हर नगर निगम के पास इस समस्या से निपटने के लिए एक अलग विभाग होना चाहिए।कोर्ट ने कहा, क्या हमें ये आंकड़े मिल सकते हैं कि किस नगर निगम ने कितनी प्राथमिकियां दर्ज कीं, क्या कार्रवाई की और कितना जुर्माना वसूला गया निगमों ने जुर्माना वसूलने के लिए क्या कदम उठाए हैं उनकी क्या कार्ययोजना है ये भी पढ़ें:बीआरएस विधायकों की अयोग्यता का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना स्पीकर को भेजा अवमानना नोटिस हाईकोर्ट ने लातूर नगर निगम की सराहना की कोर्ट ने लातूर नगर निगम की ओर से अवैध होर्डिंग्स और बैनरों के खिलाफ उठाए गए कदमों की सराहना की और कहा कि यह व्यवस्था अन्य नगर निगमों में भी लागू की जा सकती है। कोर्ट ने बताया कि लातूर नगर निगम ने जागरूक नागरिकों, नगर निगम के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ताकि अवैध होर्डिंग्स पर जल्दी कार्रवाई की जा सके। वहां नगर निगम ने क्षेत्र के प्रिंटर्स के साथ नियमित बैठकें की और होर्डिंग्स पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया, ताकि यह साफ हो सके कि होर्डिंग्स वैध अनुमति के साथ लगाया गया है या नहीं। कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को लगाई फटकार कोर्ट ने ठाणे नगर निगम को फटकार लगाई कि उसने अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कई गई कार्रवाई, दर्ज प्राथमिकियों और संबंधित लोगों पर की गई कार्रवाई पर अपना हलफनामा दाखिल नहीं किया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 17, 2025, 12:38 IST
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