West Bengal: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द की, दल-बदल कानून के तहत गई विधायकी

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को दलबदल विरोधी कानून के तहत टीएमसी के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी। मुकुल रॉय मई 2021 में भाजपा के टिकट पर सदन के लिए चुने गए थे, लेकिन उसी साल अगस्त में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भाजपा नेताओं की अपील पर सुनाया फैसला जस्टिस देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक अंबिका रॉय की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए रॉय को राज्य विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया। अधिकारी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें रॉय को दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराने की उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि भाजपा के टिकट पर चुने जाने के बाद वह सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ये भी पढ़ें-UP:धमाके से दस दिन पहले दिल्ली में ही था डॉ. आदिल घर के बाहर कचरे से मिला अहम सबूत; इस फ्लाइट में किया सफर

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 13, 2025, 12:18 IST
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