Khandwa News: ओंकारेश्वर में फ्रांसीसी नागरिक की मौत, बिना रजिस्ट्रेशन ठहराने पर गेस्ट हाउस संचालक पर केस दर्ज

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले की धार्मिक तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में इन दिनों जमकर भीड़ हो रही है। यहां आस्थावान श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसी बात का फायदा उठाते हुए स्थानीय रहवासी अपने घरों में इन श्रद्धालुओं को बगैर किसी कागजात और होटल्स नियमों के ठहराने लगे हैं। ऐसे में इन अतिथियों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है। हाल ही में यहां एक फ्रांसीसी नागरिक की ऐसे ही एक घर में मौत के बाद यह पूरा मामला सामने आया है, जिसके बाद इसको लेकर जिला प्रशासन जागा है और अब इस मामले में विदेशी नागरिक को रोकने वाले उस गेस्ट हाउस संचालक पर मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि बालवाड़ी ओंकारेश्वर का राजेश पिता रामनाथ ठक्कर उम्र 48 साल ने अपने घर में ही एक गेस्ट हाउस बना रखा था। वहां एक लेजर रजिस्टर भी यात्रियों का तैयार किया गया था। जिस पर से थाना मांधाता पुलिस ने उसके गेस्ट हाउस रजिस्टर को चेक किया। रजिस्टर के पेज क्रमांक 124 पर रूम नंबर 105 में डेलोर्स स्टीफ़न एलेक्जेण्डर निवासी फ्रांस के नागरिक का नाम दर्ज था। जिसके चलते रूम नंबर 105 में उक्त विदेशी नागरिक को रुकवाना पाया गया। ये हैं होटल संचालकों के लिए नियम बता दें कि आरोपी राजेश ठक्कर ने विदेशी नागरिक के रुकने के संबंध में कोई लिखित एवं मौखिक सूचना प्रशासन को नहीं दी थी। जिसके चलते आरोपी राजेश ठक्कर द्वारा जिला दण्डाधिकारी खंडवा के आदेश जोकि होटल, लॉज धर्मशाला और मुसाफिर खाना में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को ठहराने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के पश्चात ही ठहराएं एवं इसकी सूचना संबंधित थाने को देना जरूरी है। जिला कलेक्टर ने बताया कि इस मामले में अगर लापरवाही की बात करें, तो जिला प्रशासन के सामान्य निर्देश रहते हैं कि सभी होटल मालिक, लॉज मालिक और मकान मालिक अपने यहां आने वाले अतिथि या किराएदार की सूचना स्थानीय थाने में जरूर उपलब्ध करवाएं, लेकिन इस मामले में यह पाया गया कि उस गेस्ट हाउस के संचालक ने इस नियम का उल्लंघन किया था और जानकारी थाने तक नहीं दी थी। इसको लेकर उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। फ्रांसीसी एम्बेसी से निर्देशों का इंतजार इधर इस मामले में खंडवा जिला कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि एक फ्रांस के नागरिक थे जो ओंकारेश्वर आए हुए थे। उनका ऑक्सीजन लेवल कुछ कम हुआ, जिस पर उन्हें ओंकारेश्वर के अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां उनकी तबीयत अधिक बिगड़ी तो उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन इसी दौरान उनकी मौत हो गई और चूंकि वह विदेशी नागरिक थे। इसलिए फ्रांसीसी एम्बेसी के जरिए उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। अब जैसे ही एंबेसी से अगले निर्देश आएंगे, उसके बाद उनकी उनके शव को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गेस्ट हाउस संचालक पर दर्ज हुआ मामला इधर मामला सामने आने के बाद पाया गया था कि चूंकि आरोपी गेस्ट हाउस संचालक राजेश ठक्कर द्वारा थाना मांधाता पर मृतक विदेशी फ्रांसीसी नागरिक डेलोर्म स्टीफन एलेक्जेण्डर के रुकने की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। जिसके चलते उस पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता के तहत थाना मांधाता में अपराध क्रमांक 63/2025 दर्ज कर जांच में लिया गया है। इसके साथ खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने अपील की है, कि सभी लॉज, होटल, गेस्ट हाउस, यात्री निवास आदि स्थानों में बाहरी व्यक्ति रुकने पर मालिक एवं मैनेजर उनकी जानकारी सम्बंधित थाने में आवश्यक रूप से दें। विदेशी नागरिकों को रोकने के लिए अलग से थाने से सम्पर्क कर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। अन्यथा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 19, 2025, 08:01 IST
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