मध्यस्थता से सुलझेंगे अदालतों में लंबित मामले : कुलदीप

जिले की सभी अदालतों में शुरू हुआ मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0 अभियानसंवाद न्यूज एजेंसीहमीरपुर। अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा अब मध्यस्थता, सुलह और आपसी सहमति से भी करवाया जा सकेगा। इसके लिए जिला हमीरपुर की सभी अदालतों में मध्यस्थता राष्ट्र के लिए 3.0 अभियान शुरू किया गया है। इस पहल से पक्षकारों को लंबे कानूनी विवादों से राहत मिलेगी और उनके समय व धन की बचत होगी। मध्यस्थता की सुविधा के लिए कोई शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि कई मामले अदालतों में लंबे समय तक लंबित रहते हैं। ऐसे में दोनों पक्षों को समय और धन खर्च करना पड़ता है। मध्यस्थता और आपसी सहमति से विवाद सुलझाने पर पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध भी बने रहते हैं। इसी उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति ने यह अभियान शुरू किया है।वैवाहिक और पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस, ऋण वसूली, वाहनों के चालान, सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मामले, समझौते योग्य आपराधिक मामले, बीमा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित विवाद मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति विभाजन,बेदखली और अन्य उपयुक्त दीवानी मामलों को भी इस प्रक्रिया के तहत निपटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पक्षकार अपने मामले का निपटारा मध्यस्थता से करवाना चाहते हैं वे संबंधित अदालत में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। उन्होंने लोगों से इस सुविधा का लाभ उठाने की अपील की है। मध्यस्थता से संबंधित जानकारी के लिए नालसा के हेल्पलाइन नंबर 15100 या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01972-224399 पर संपर्क किया जा सकता है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 07, 2026, 16:24 IST
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