Aligarh: बिना मंजूरी सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज चलाने पर पीएमओ ने लिया संज्ञान, सीबीआई ने दर्ज की रिपोर्ट
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अलीगढ़ के जसीम मोहम्मद के खिलाफ बिना अनुमति सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज चलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने 27 अक्तूबर को बताया कि सीबीआई ने पीएमओ की शिकायत पर कार्रवाई की। इसमें अलीगढ़ के एक वकील की शिकायत संलग्न थी। एजेंसी को इस साल अप्रैल में पीएमओ से शिकायत मिली थी, जिसके बाद प्रारंभिक जांच शुरू हुई। सीबीआई की एफआईआर के अनुसार, जांच में पता चला कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज को जसीम मोहम्मद ने 25 जनवरी 2021 को इंडियन ट्रस्ट एक्ट, 1860 के तहत बिना केंद्र सरकार या पीएमओ की पूर्व अनुमति के पंजीकृत कराया था। सीबीआई को मामले की जांच के लिए मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से 14 अक्तूबर को अनुमति मिली थी, जिसके बाद जसीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक अलीगढ़ निवासी अधिवक्ता मुस्ताक अहमद हुसैन ने यह शिकायत 28 सितंबर 2024 को पीएमओ कार्यालय से की थी। जांच करते हुए पीएमओ ने मामला सीबीआई को भेजा था। सीबीआई ने इस मामले में सीबीआई कोर्ट से अनुमति लेने के बाद 24 अक्तूबर 2025 को अपने यहां पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ में इसकी विवेचना के लिए निरीक्षक भी नियुक्त कर दिया है। सब कुछ कानून के अनुसार, सेंटर का नाम भी बदला नमो अध्ययन केंद्र के प्रबंध नियासी व मुकदमे में आरोपी प्रोफेसर जसीम मोहम्मद का कहना है कि सेंटर फॉर नरेंद्र मोदी स्टडीज 2021 में नियम कानून के अनुसार शुरू किया गया था। इसका नाम बाद में बदलकर सेंटर फॉर नमो स्टडीज किया गया था और यह पंजीकृत है। पूर्व में सीबीआई जांच में सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। सीबीआई को सभी सबूत भी उपलब्ध कराए गए हैं। यह केंद्र किसी से भी चंदा नहीं लेता है। अब जो आरोप लगाए गए हैं वह गलत हैं। हम सीबीआई की जांच का पूर्ण सहयोग करेंगे और अपने मानकों को बनाए रखेंगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 28, 2025, 13:02 IST
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