Vimal Negi Case: सीबीआई करेगी विमल नेगी माैत मामले की जांच, हाईकोर्ट ने दिए आदेश, जानें अब तक क्या-क्या हुआ

हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी माैत मामले की जांच हिमाचल हाईकोर्ट ने सीबीआई को साैंपने के आदेश पारित किए हैं। शुक्रवार सुबह न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने आदेश दिए किसीबीआई जांच टीम में हिमाचल कैडर का कोई भी अधिकारी शामिल नहीं होगा। अदालत ने विमल नेगी की पत्नी की याचिका पर मामला सीबीआई को साैंपने के आदेश पारित किए। विमल नेगी की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके पति की रहस्यमय परिस्थितियों में माैत हुई है और इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। परिजनों ने सवाल उठाए थे कि विमल नेगी 10 मार्च से लापता थे। उनका शव 18 मार्च को मिला व 19 को पोस्टमार्टम हुआ। 10 से लेकर 13-14 मार्च तक विमल कहां रहे, इसकी एसआईटी ने कोई भी जांच नहीं की। अदालत ने मामले में शिमला पुलिस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि शिमला पुलिस दो माह बीत जाने पर भी किसी नतीजे नहीं पर नहीं पहुंची। एसीएस व डीजीपी की रिपोर्ट में पावर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा, निलंबित निदेशक देशराज पर गंभीर आरोप लगे हैं।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 23, 2025, 10:41 IST
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