UPS: केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना नियमों को अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के तहत लाभों से संबंधित नियम अधिसूचित कर दिए हैं। कार्मिक मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बयान जारी कर यह जानकारी दी। केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025 में इस पेंशन योजना के तहत नामांकन और सेवानिवृत्ति की तिथि से एक वर्ष पहले या वीआरएस से तीन महीने पहले यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने की सुविधा सहित अन्य लाभों को शामिल किया गया है। नियमों में कर्मचारी और सरकार के अंशदान, पंजीकरण में देरी और एनपीएस खाते में अंशदान जमा होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी को दिए जाने वाले मुआवजे और सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियमों या यूपीएस विनियमों के तहत लाभ के विकल्प को भी शामिल किया गया है। सेवानिवृत्ति पर देय लाभ, समय से पहले सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वायत्त निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में आमेलन, अमान्यता और सेवा से त्यागपत्र पर सेवानिवृत्ति के अलावा अनिवार्य सेवानिवृत्ति/बर्खास्तगी/सेवा से निष्कासन का प्रभाव आदि भी नए अधिसूचित नियमों के अंतर्गत आते हैं। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने अधिसूचना का स्वागत किया और कहा कि 25 वर्षों के स्थान पर 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर सेवानिवृत्ति का प्रावधान निस्संदेह कर्मचारी कल्याण में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा, नई योजना के लागू होने के बाद से यूपीएस में यह एक बहुत जरूरी संशोधन था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 24 अगस्त को यूपीएस शुरू करने को मंजूरी दी थी। वित्तीय सेवा विभाग ने इस साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प/योजना के रूप में यूपीएस को अधिसूचित किया था। यूपीएस के लागू होने की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 04, 2025, 20:49 IST
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