Himachal: वैवाहिक विवादों में पति से ज्यादा पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता, जानें हाईकोर्ट के बड़े फैसले
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब भी अदालती कार्यवाही को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने की बात आती है, तो पति की तुलना में पत्नी की सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायाधीश रोमेश वर्मा की अदालत ने आदेश दिया कि घुमारवीं में लंबित तलाक के इस मामले को तुरंत प्रिंसिपल जज (फैमिली कोर्ट) शिमला की अदालत में ट्रांसफर किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने दोनों पक्षों (पति और पत्नी) को निर्देश दिए हैं कि वे छह जुलाई को शिमला की फैमिली कोर्ट में पेश हों। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि शिमला अदालत इसके लिए अलग से कोई नोटिस जारी नहीं करेगी और केस को उसी चरण से आगे बढ़ाया जाएगा, जहां यह घुमारवीं कोर्ट में लंबित था।याचिकाकर्ता का विवाह उसके पति के साथ 2020 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुआ था। उनकी 5 साल की एक बेटी है। पति ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत बिलासपुर जिले के घुमारवीं फैमिली कोर्ट में एक केस दायर किया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 18, 2026, 21:19 IST
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