Chandigarh : फरीदकोट के महाराजा की संपत्ति पर फिर हुआ विवाद, अब दिल्ली के कारोबारी ने मांगा 25 प्रतिशत हिस्सा
फरीदकोट रियासत के आखिरी शासक हरिंदर सिंह बराड़ की 25 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर नया विवाद खड़ा हो गया है। अब दिल्ली के एक कारोबारी सहित 10 लोगों ने जिला अदालत में महीपइंदर कौर की अंतिम वसीयत और अन्य दस्तावेजों के आधार पर आवेदन दायर कर संपत्ति में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग की है। अदालत ने आवेदन मंजूर कर सभी पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। फरीदकोट के आखिरी राजा हरिंदर सिंह बराड़ की चंडीगढ़ सेक्टर-17 में स्थित काफी बड़े प्लॉट सहित मनीमाजरा के किले के अलावा विवादित संपत्तियों में किले, आलीशान इमारतें, सैकड़ों एकड़ जमीन, आभूषण, पुरानी कारें और भारी बैंक बैलेंस शामिल हैं। यह सारी संपत्तियां करीब 25 हजार करोड़ रुपये की हैं। पहले इस संपत्ति पर महारवाल खेवाजी ट्रस्ट ने अपना हक जताया था। इसके बाद महाराजा की तीन बेटियों में से एक बेटी अमृत कौर ट्रस्ट के खिलाफ अदालत में चली गईं। यह मामला जिला अदालत से लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने जून 2020 में निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद शीर्ष कोर्ट ने भी महराजा की तीन बेटियों और उनकी मां के पक्ष में फैसला सुनाया था। महाराजा की तीन बेटियाें अमृत कौर, दीपइंदर कौर और महीपइंदर कौर व महारानी मोहिंदर कौर (मां) के बीच 25-25 प्रतिशत में बांटने के आदेश दिए गए थे। राजकुमारी के अंतिम वसीयत दस्तावेज के आधार पर दावा राजकुमारी महीपइंदर कौर का 26 जुलाई, 2001 को निधन हो गया था। वह अपने पीछे 11 दिसंबर, 1995 की अंतिम वसीयत छोड़ गई थीं। अब दावेदारों ने महीपइंदर कौर की अंतिम वसीयत व अन्य सहायक दस्तावेज के आधार पर संपत्तियों में 25 फीसदी हिस्सेदारी मांगी है। इसमें 11 दिसंबर, 1995 की एक अपरिवर्तनीय असाइनमेंट डीड, हलफनामा और 19 मार्च, 1998 की एक पंजीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी और हलफनामा शामिल है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 03, 2025, 06:26 IST
Chandigarh : फरीदकोट के महाराजा की संपत्ति पर फिर हुआ विवाद, अब दिल्ली के कारोबारी ने मांगा 25 प्रतिशत हिस्सा #CityStates #Chandigarh #FaridkotMaharaja #PropertyDispute #SubahSamachar