कफ सिरप केस: भोला जायसवाल व परिजनों की संपत्ति कुर्की पर आपत्ति, अगली सुनवाई 28 को; शुभम की तलाश जारी

प्रभारी अपर जिला जज (14वां वित्त आयोग) कुलदीप सिंह की अदालत में कफ सिरप प्रकरण के आरोपी भोला जायसवाल और उसके परिवार की संपत्ति कुर्क करने संबंधी पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई। आरोपी की पत्नी शारदा जायसवाल और पुत्री प्रगति ओर से अधिवक्ता ने अदालत में आपत्ति दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 जनवरी की तिथि निर्धारित कर दी। आपत्ति में कहा गया कि जिस धारा के तहत पुलिस ने आरोपी व उसके परिजनों की संपत्ति अटैच करने की अर्जी दी है, वही धारा हाईकोर्ट में चुनौती के अधीन है। दूसरे जिले के एक मामले में इसी आरोपी द्वारा दाखिल याचिका अभी लंबित है, ऐसे में पुलिस को फिलहाल उक्त धारा के तहत संपत्ति कुर्क करने का अधिकार नहीं है। दो जनवरी को भोला जायसवाल को सोनभद्र जेल से वारंट-बी पर लाकर अदालत में पेश किया गया था। उस दिन अदालत ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। इसी दौरान शुभम जायसवाल की कथित अवैध संपत्ति कुर्क करने संबंधी पुलिस अर्जी पर भी सुनवाई हुई थी, जिस पर आरोपी और उसके परिजनों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। पिछली तिथि पर आरोपी की ओर से समय मांगा गया था, जबकि अभियोजन की ओर से अर्जी की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके बाद अदालत ने संपत्ति कुर्की संबंधी अर्जी की प्रति उपलब्ध कराई, जिस पर अब आपत्तियां दाखिल की गई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 19, 2026, 23:33 IST
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