Delhi: कोचिंग सेंटर की तीन मंजिलों की सील खोलने की अनुमति, UPSC के तीन विद्यार्थियों की डूबने से हुई थी मौत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने जुलाई 2024 में यूपीएससी के तीन छात्रों की डूबने से हुई मौत के मामले में राव आईएएस स्टडी सर्कल की इमारत की तीन मंजिलों की सील खोलने की अनुमति दी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीएसजे) अंजू बजाज चांदना ने द्वितीय तल के मालिक गुरप्रीत सिंह और भूतल और प्रथम तल के मालिक ऋषि खन्ना की तरफ से दायर याचिकाओं को अनुमति दे दी। न्यायाधीश ने 26 मार्च को पारित आदेश में कहा कि अदालत को ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं मिला, जो सीबीआई को अनिश्चितकाल के लिए संपत्ति पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता हो, खासकर तब जब वह संबंधित अपराध में शामिल न हो। अदालत ने कहा कि उनके विचार से वादी को उनकी संपत्ति से निपटने की अनुमति दी जानी चाहिए और उन्हें सौंप दी जानी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश नियमों, विनियमों या उपनियमों के उल्लंघन के मामले में नगर निगम अधिकारियों को संबंधित भवन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से नहीं रोकेगा। मृतकों में से एक के पिता के वकील ने आवेदन का विरोध किया और कहा कि भवन का निर्माण भवन स्वीकृति योजना के बिना किया गया था। कोर्ट ने कहा कि उसका मानना है कि किसी भी उल्लंघन के मामले में भवन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करना अधिकारियों का काम है। सीबीआई को संपत्ति को सील रखने का कोई अधिकार नहीं है। संबंधित अधिकारी नियमों के अनुसार इमारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। कहा कि परिसर की दूसरी मंजिल अपराध स्थल नहीं है, क्योंकि घटना बेसमेंट में हुई थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 01, 2025, 04:34 IST
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