Delhi: 'शरजील इमाम हिंसा भड़काने की साजिश का सरगना', 2019 के एंटी-सीएए विरोध मामले में कोर्ट ने तय किए आरोप

साकेत कोर्ट ने जामिया नगर इलाके में 2019 के सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कथित हिंसा से संबंधित एक मामले में शरजील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और नौ अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंह ने कहा कि शरजील इमाम न केवल भड़काने वाला था, बल्कि हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश का सरगना भी था। अदालत ने कहा कि एक वरिष्ठ पीएचडी छात्र होने के नाते शरजील इमाम ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों का उल्लेख करने से परहेज किया, जबकि चक्का जाम के इच्छित पीड़ित मुस्लिम समुदाय के अलावा अन्य समुदायों के सदस्य थे। अदालत ने सवाल किया कि आरोपी शरजील इमाम ने समाज के सामान्य कामकाज को बाधित करने के लिए केवल मुस्लिम धर्म के सदस्यों को ही क्यों उकसाया अदालत ने कहा कि इमाम का भाषण क्रोध और घृणा भड़काने के लिए था, जिसका स्वाभाविक परिणाम सार्वजनिक सड़कों पर गैरकानूनी रूप से एकत्रित हुए लोगों की ओर से व्यापक हिंसा को अंजाम देना था। न्यायाधीश ने कहा कि शरजील का भाषण जहरीला था और एक धर्म को दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा करने वाला था। इन आरोपियों के खिलाफ भी तय किए आरोप न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी (एनएफसी) पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकारी वाहनों और निजी वाहनों सहित लगभग 41 वाहनों को गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होकर क्षतिग्रस्त कर दिया गया और पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया गया था। कोर्ट ने इमाम और तन्हा के अलावा आशु खान, चंदन कुमार, अनल हुसैन, अनवर, यूनुस, जुम्मन, राणा, मोहम्मद हारून और मो.फुरकान पर भी आरोप तय किए हैं। हालांकि, अदालत ने आरोपी मोहम्मद आदिल, रूहुल अमीन, मो. जमाल, मो. उमर, मो. शाहिल, मुद्दुस्सिर फहीम हासमी, मो. इमरान अहमद, साकिब खान, तंजील अहमद चौधरी, मो. इमरान, मुनीब मियां, सैफ सिद्दीकी, शाहनवाज व मो. यूसुफ को बरी कर दिया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Mar 11, 2025, 06:32 IST
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