निक्की हत्याकांड में बड़ा फैसला: आरोपी पति विपिन भाटी को नहीं मिली राहत, अदालत ने जमानत अर्जी ठुकराई

ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव में निक्की हत्याकांड मामले में आरोपी पति विपिन भाटी की जमानत याचिका शुक्रवार को जिला अदालत अतुल श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से मना कर दिया। निक्की भाटी के परिवार के अधिवक्ता दिनेश कलसन और उधम सिंह तोंगड़ ने बताया कि 21 अगस्त 2025 की शाम पारिवारिक विवाद के दौरान आरोपी पति विपिन भाटी ने निक्की पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी थी। इलाज के दौरान निक्की की मौत हो गई थी। आरोप है कि विपिन ने थिनर (ज्वलनशील पदार्थ) डालकर निक्की की जलाकर हत्या की थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 20, 2026, 16:42 IST
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