23 साल बड़ी प्रेमिका का मर्डर: 23 साल के प्रेमी ने 45 की प्रेमिका को मारा; अब आरोपी के पिता को कोर्ट से राहत
23 साल बड़ी प्रेमिका की हत्या के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय शर्मा की अदालत ने आदेश सुनाते हुए आरोपी पिता को नियमित जमानत दे दी है। अदालत ने मामले के तथ्यों और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट किया कि आरोपी पिता जगविंदर की महिला की हत्या या उसके साथ हुई किसी भी गलत हरकत (दुष्कर्म) में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई है। अदालत ने माना कि उसके खिलाफ केवल अपने बेटे को संरक्षण देने और मामले को छिपाने का आरोप है, जिसके तहत जोड़ी गई कानूनी धारा पूरी तरह जमानती प्रकृति की है। बचाव पक्ष की दलीलों और पुलिस की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा है कि आरोपी पिता जगविंदर पर हत्या की धारा 103(1) और धारा 238ए लागू नहीं होतीं। धारा 103(1) हत्या से जुड़ी है, जबकि धारा 238ए महिला के साथ गलत काम/यौन अपराध से संबंधित गंभीर आरोपों से जुड़ी मानी गई थी। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे जगविंदर की इन आरोपों में सीधी संलिप्तता साबित हो सके। जगविंदर के खिलाफ केवल धारा 249 बनती है, जो अपराध के बाद आरोपी को शरण देने, छिपाने या मदद करने से संबंधित और जमानती धारा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 18, 2026, 23:03 IST
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