Crime: पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार और गर्भपात कराने के आरोपी पति को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

रोहिणी कोर्ट ने पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और उसकी सहमति के बिना गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, उसके खिलाफ गंभीर आरोप हैं। अवकाशकालीन न्यायाधीश सुनील कुमार आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 313 (महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना) और 498 ए (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Dec 28, 2024, 17:18 IST
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