कपसाड़ कांड: आरोपी पारस की उम्र पर फैसला सात फरवरी को, रूबी पक्ष ने मांगा समय
मेरठ के कपसाड़ गांव की रूबी के अपहरण और उसकी मां सुनीता की हत्या के आरोपी पारस सोम की उम्र पर अदालत अब सात फरवरी को निर्णय सुनाएगी। बुधवार को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससीएसटी एक्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी के कक्षा पांच के शैक्षिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए लेकिन इस रिकार्ड में भी पारस की जन्म तिथि 11 मई 2008 मिली। यही जन्मतिथि उसकी हाईस्कूल की मार्कशीट में 11 मई 2008 दर्ज है। आरोपी के अधिवक्ता संजीव राणा ने दोनों प्रमाणपत्रों में एक ही जन्म तिथि पाए जाने पर पारस को नाबालिग बताते हुए उसका मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में चलाने की मांग की। यह भी पढ़ें:Meerut:शादी में चढ़त के दौरान हर्ष फायरिंग, छत पर खड़ी युवती की गर्दन को चीरती हुई निकली गोली, हालत गंभीर
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 05, 2026, 08:52 IST
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