Himachal: मुख्य सचिव बोले- हिमाचल में निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में गार्बेज बिन जरूरी
मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन व टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य किया गया है। इसमें सभी प्रकार के पर्यटक वाहन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और टैक्सियां शामिल हैं। प्रदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में व्यापक जन-जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर बल दिया, जिससे प्रदेशवासियों सहित आने वाले पर्यटकों को भी इस बारे जागरूक किया जा सकेगा। इस संबंध में सार्वजनिक व निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों एवं पर्यटक वाहनों में अनाशित व आशित कूड़ा-कचरा, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं में भोजन या अन्य खाद्य पदार्थों के परोसने पर 1500 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही लोक परिवहन वाहनों में कूड़ा-कचरा पात्र (गार्बेज बिन) स्थापित न करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: May 06, 2025, 20:58 IST
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