Dalmandi: फर्जी दस्तावेज से वक्फ संपत्ति हड़पने के आरोपी की जमानत खारिज, अधिवक्ता ने जताया विरोध; जानें मामला

Dalmandi Varanasi: दालमंडी रोड चौड़ीकरण योजना के दौरान अधिग्रहित की जा रही वक्फ संपत्ति के नामांतरण में कथित फर्जीवाड़े और कब्जे के प्रयास के मामले में आरोपी मो. आजम को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार की अदालत ने उसकी पहली जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संतोष तिवारी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन के अनुसार, मस्जिद नेसारन खां के मुतवल्ली शकील अहमद ने चौक थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि दालमंडी रोड चौड़ीकरण योजना के तहत अधिग्रहित हो रही वक्फ संपत्ति के संबंध में कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नगर निगम के अभिलेखों में गलत तरीके से नाम दर्ज कराया गया।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 10, 2026, 23:18 IST
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