TTZ: प्रदूषण मुक्त उद्योग की क्या है परिभाषा, नए सिरे से होगा तय; नीरी की बैठक में होगा मंथन
ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा। क्या-क्या उद्योग लगेंगे और कौन से उद्योग प्रतिबंधित रहेंगे यह अब नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी) विशेषज्ञ समिति परिभाषित करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बृहस्पतिवार को समिति ने हितधारकों के साथ मंडलायुक्त सभागार में बैठक की। नीरी विशेषज्ञ समिति में मुख्य वैज्ञानिक डॉ. केवी जॉर्ज, डॉ. आर खेवाल, डॉ. पदमा सहित चार सदस्य और टीटीजेड प्राधिकरण अध्यक्ष मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह शामिल हुए। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, भरतपुर के औद्योगिक संगठन, प्रतिनिधि और पर्यावरणविदों ने सुझाव रखे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल टीटीजेड में नए उद्योगों की स्थापना व विस्तार पर रोक लगा रखी है। 28 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई है। नीरी की विशेषज्ञ समिति से सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। समिति के समक्ष इस मामले के याचिकाकर्ता अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि टीटीजेड में 2016 में उद्योगों का वर्गीकरण हो चुका है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 11, 2025, 09:54 IST
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