Delhi: दिल्ली की अदालत ने चार पत्रकारों को दी राहत, अदाणी ग्रुप से जुड़ा आदेश किया रद्द

रोहिणी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को चार पत्रकारों को अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) के खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री हटाने के आदेश को रद्द कर दिया। जिला न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने चार पत्रकारों, रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कंत दास और आयुष जोशी द्वारा दायर एक याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के खिलाफ कथित असत्यापित और मानहानिकारक सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने से रोकने वाले आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत चार पत्रकारों की तरफ से एक सिविल जज के 6 सितंबर के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Sep 18, 2025, 19:18 IST
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