Delhi HC: तीन प्रतियोगी परीक्षाओं में ऊंचाई माप में गलती, दोबारा मापने का आदेश; दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में उम्मीदवार प्रशांत कुमार की ऊंचाई को दोबारा मापने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता को दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल परीक्षा-2024 में सब-इंस्पेक्टर पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया था। यह आदेश न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि ऊंचाई का पुनर्मापन सफदरजंग अस्पताल में 27 मार्च को सुबह 11 बजे होगा। प्रशांत कुमार की याचिका का तर्क प्रशांत कुमार ने अपनी याचिका में 24 अक्तूबर, 2024 को हुए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) के परिणाम को चुनौती दी थी। इस परीक्षण में उनकी ऊंचाई 169.5 सेमी मापी गई, जो निर्धारित मानक 170 सेमी से 0.5 सेमी कम थी। इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना था कि 2020, 2022 और 2023 की चयन प्रक्रियाओं में उनकी ऊंचाई 170 सेमी या उससे अधिक मापी गई थी और उन्हें योग्य घोषित किया गया था।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 26, 2025, 07:58 IST
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