Delhi: 'प्रदूषण के दौरान आउटडोर खेल रोकने पर रिपोर्ट दें', दिल्ली हाईकोर्ट का SFIG और शिक्षा निदेशालय को आदेश

Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को शिक्षा निदेशालय (DoE) से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। यह निर्देश उन स्कूल छात्रों की याचिका पर दिया गया है, जिसमें निवेदन किया गया था कि राजधानी में नवंबर से जनवरी के बीच चरम प्रदूषण के महीनों में आउटडोर खेलों के टूर्नामेंट और ट्रायल्स आयोजित न किए जाएं। हाई कोर्ट ने School Federation of India Games (SFIG) को भी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और टिप्पणी की कि शिक्षा निदेशालय अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है। निदेशालय के वकील ने कहा कि खेल कैलेंडर में बदलाव मुख्य रूप से SFIG द्वारा किया जाना चाहिएऔर यदि SFIG बदलाव करेगा तो DoE भी अपना कैलेंडर संशोधित करेगा। इस पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा, "आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं। नवंबर से जनवरी के महीनों में प्रदूषण की समस्या है और बच्चों को आउटडोर गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए, आप इसे स्वीकार करते हैं।" कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगले वर्ष से खेल कैलेंडर इस तरह तैयार किया जाए कि इन महीनों में या तो न्यूनतम कार्यक्रम हों या बिल्कुल न हों। अदालत ने सुझाव दिया कि दिल्ली में खेलों का कैलेंडर बोर्ड परीक्षाओं के तुरंत बाद से शुरू होना चाहिए। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आज CAQM को निर्देश देने पर विचार करने को कहा है कि नवंबर-दिसंबर में खुले में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को सुरक्षित महीनों तक टाला जाए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 19, 2025, 19:48 IST
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