Mahila Samman Yojana: आप की योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने का जल्द सुनवाई का कोई आधार नहीं है। अदालत ने कहा सुनवाई पहले से तय 30 जनवरी को ही की जाएगी। याचिका में आप द्वारा महिला सम्मान योजना के तहत महिला मतदाताओं को 2,100 रुपये देने के वादे के खिलाफ दायर शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 10 जनवरी को याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका पर सवाल उठाया था। उन्होंने याचिका पर अगली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और उनके वकील न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने पर सुनवाई स्थगित की थी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चल रहे प्रचार के दौरान आप द्वारा की गई घोषणा के खिलाफ 3 जनवरी को चुनाव आयोग को शिकायत दी थी। अब न्यायालय का रुख करते हुए कहा है कि उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की। याची ने आयोग को उनकी शिकायत का शीघ्र निपटारा करने और आप कार्यकर्ताओं को महिला सम्मान योजना के तहत फॉर्म भरने से रोकने का निर्देश देने की मांग की है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने हाल ही में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 21, 2025, 07:41 IST
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