Delhi Diwali: पटाखे बेचने का लाइसेंस बांट रही है पुलिस... लेने वाले कम, इस कारण कम बिक रही है हरित आतिशबाजी
पुलिस दिल्ली में पटाखे बेचने वालों को बुलाकर लाइसेंस दे रही है लेकिन कम ही लोग ग्रीन पटाखे बेचने में रुचि दिखा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ग्रीन पटाखों पर निर्णय देर से आया है। ऐसे में जहां इसे सीमित मात्रा में बनाया गया है, वहीं अब इन्हें बेचने का वक्त भी कम बचा है। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखे चलाने वालों को पकड़ने के लिए हर थाने में पुलिस टीम बनाई है। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिले में शनिवार शाम तक 12 लोगों ने लाइसेंस लिया था। सूत्रों की माने तो इन्हें भी पुलिस ने संदेश देकर बुलाया और कहा कि ग्रीन पटाखे बेचने का लाइसेंस ले लो। इनमें से दो लोगों को शनिवार शाम तक ग्रीन पटाखे तक नहीं मिले थे। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि इस बार पटाखे बेचने का लाइसेंस लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। शाहदरा जिले में शनिवार शाम तक 30 लोगों ने आवेदन किया, जिनमें से 26 को लाइसेंस दिया गया। चार लोगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली पुलिस की लाइसेंसिंग यूनिट के संयुक्त पुलिस आयुक्त एबी देशपांडेय ने बताया कि दिल्ली पुलिस 600 किलो तक पटाखे बेचने वालों को लाइसेंस देती है। इससे ज्यादा के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने होती है। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि लाइसेंसिंग यूनिट के पास पटाखों के लाइसेंस लेने वाले 13 लोग थे। इन लोगों को लाइसेंस दे दिया है। इन्हीं लोगों ने वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने से पहले आवेदन किया था। प्रतिबंध लगाने के कारण उनको लाइसेंस नहीं दिया गया था, अब दे दिया गया है। शनिवार शाम तक लाइसेंस का लेखा-जोखा पटाखे बचने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन आए- 156 इन लोगों को दिया गया लाइसेंस - 103 इन लोगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया चल रही है - 56 लाइसेंसिंग यूनिट ने स्थायी लाइसेंस दिया - 13 प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों को पकड़ने के लिए हर थाने में पुलिस टीम दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों को पकड़ने के लिए हर थाने में एक-एक पुलिस टीम बनाई है। बीट स्टाफ को भी इलाके में रहने के लिए कहा गया है। सभी जिला प्रमुख डीसीपी समेत अफसरों को गश्त करने और पटाखों पर सुप्रीम आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त एबी देशपांडेय ने बताया कि प्रतिबंधित पटाखे बेचने व चलाने वालों के खिलाफ सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के तहत विस्फोटक अधिनियम व बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 19, 2025, 02:24 IST
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