Lok Adalat 2026: पुराने ट्रैफिक चालान से पाएं छुटकारा, 5 अप्रैल को लगेगी स्पेशल लोक अदालत; जानें पूरा प्रोसेस
How to settle traffic challan in Delhi Lok Adalat: अगर आपके ऊपर ट्रैफिक चालान लंबित है, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। दिल्ली ट्राफिक पुलिस और दिल्ली स्टेट लिगल सर्विस एथॉरिटी मिलकर पांच अप्रैल 2026 को एक स्पेशल लोक अदालत आयोजित कर रहे हैं, जहां लोग अपने पुराने चालानों का निपटारा आसानी से कर सकेंगे। यह लोक अदालत रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य लंबित ट्रैफिक मामलों को तेजी से खत्म करना है। DSLSA traffic challan settlement: कैसे करें चालान का निपटारा इस स्पेशल लोक अदालत में हिस्सा लेने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए दिल्ली ट्राफिक पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और अपना चालान या नोटिस डाउनलोड करना होगा। इस दौरान यहां पर इन बातों का ध्यान रखें अधिकतम दो लाख रुपये तक के चालान ही शामिल होंगे। रोजाना 50 हजार चालान डाउनलोड की लिमिट तय की गई है। केवल 31 दिसंबर 2025 तक के कंपाउंडेबल (समझौता योग्य) चालानों पर ही सुनवाई होगी। लोक अदालत में क्या लेकर जाएं लोक अदालत में जाने से पहले जरूरी दस्तावेज चालान का प्रिंटआउट, आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट), ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पेपर, पीयूसी सर्टिफिकेट और चालान से जुड़ी अन्य जानकारी तैयार रखें। लोक अदालत में क्या होगा लोक अदालत में आपकी केस फाइल को बेंच की ओर से रिव्यू किया जाएगा। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस और वाहन मालिक के बीच आपसी सहमति से जुर्माने की राशि तय की जाएगी। एक बार राशि जमा हो जाने पर चालान को आधिकारिक रूप से निपटाया हुआ मान लिया जाएगा। यह प्रक्रिया लंबी कानूनी कार्यवाही से बचाते हुए तेज और सरल समाधान प्रदान करती है। कहां लगेगी लोक अदालत यह स्पेशल लोक अदालत दिल्ली के प्रमुख कोर्ट कॉम्प्लेक्स पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, तीस हजारी कोर्ट, साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स, रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स, द्वारका कोर्ट कॉम्प्लेक्स और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 02, 2026, 10:58 IST
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