Delhi News: दिल्ली पंचायत राज अधिनियम को लागू करने की मांग

दिल्ली पंचायत राज अधिनियम को लागू करने की मांगनई दिल्ली। दिल्ली पंचायत राज अधिनियम-1954 को लागू करने की मांग को लेकर हाईकाेर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने पक्षकारों को दिल्ली के विधायी इतिहास पर एक नोट पेश करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि नोट में यह भी बताया जाए कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम के प्रावधान अभी भी दिल्ली के क्षेत्रों पर लागू हैं या उक्त अधिनियम बाद के घटनाक्रमों के कारण निरस्त हो गया है। अदालत ने दिल्ली सरकार के स्थायी वकील को यह बताने को कहा कि क्या दिल्ली पंचायत राज अधिनियम अभी भी अस्तित्व में है। क्या यह दिल्ली के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों पर लागू है। साथ ही, अदालत ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Aug 28, 2025, 20:27 IST
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