Maharashtra: 'धनंजय मुंडे और करुणा के रिश्ते की प्रकृति विवाहित', कोर्ट ने कहा- वो राहत पाने की हकदार

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे की करुणा मुंडे के साथ का रिश्ता शादी जैसा है और इस आधार पर करुणा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत राहत पाने की हकदार हैं। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए उनके खिलाफ अंतरिम भरण-पोषण आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट का क्या कहना है सेशंस जज शेख अकबर शेख जाफर ने शनिवार को दिए गए फैसले में कहा कि करुणा और धनंजय मुंडे का रिश्ता शादी के समान है क्योंकि करुणा ने उनके दो बच्चों को जन्म दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह रिश्ता बिना साझा घर में साथ रहे संभव नहीं है। इसलिए यह रिश्ता सिर्फ दोस्ती या किसी अस्थायी संबंध से कहीं आगे का है। (ये खबर अपडेट की जा रही है)

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Apr 09, 2025, 10:29 IST
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