Air India: चार महीने के प्रतिबंध को आरोपी शंकर मिश्रा के वकील ने बताया गलत, बोले- मेरे मुवक्किल बेगुनाह

न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी शंकर मिश्रा पर लगाए गए प्रतिबंध पर उनके वकील ने प्रतिक्रिया दी। वकील अक्षत वाजपेयी ने कहा कि वह अपने मुवक्किल पर चार महीने के लिए प्रतिबंध लगाने के समिति के फैसले से असहमत हैं। वे पहले से ही अपील दायर करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने दावा किया कि आंतरिक जांच समिति का फैसला विमान के लेआउट की उनकी गलत समझ पर टिका है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने कहा कि जब समिति को इस बात का पर्याप्त स्पष्टीकरण नहीं मिला कि आरोपी ने सीट 9ए पर बैठे यात्री को प्रभावित किए बिना शिकायतकर्ता पर पेशाब कैसे किया हो सकता है, तो यह गलत तरीके से मान लिया गया है कि बिजनेस क्लास में सीट 9बी थी। इस दौरान कल्पना की गई कि आरोपी इस काल्पनिक सीट पर खड़ा हो सकता है और सीट 9A पर बैठी शिकायतकर्ता पर पेशाब कर सकता है। हालांकि, विमान के बिजनेस क्लास में कोई सीट 9बी नहीं है, केवल 9ए और 9सी सीटें हैं। बयान में आगे कहा गया कि इन निराधार और स्पष्ट रूप से गलत अनुमानों के आधार पर समिति ने अनिवार्य रूप से एक संभावना निर्मित की है कि अभियुक्त ने कथित कृत्य किया था। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि समिति में दो विमानन विशेषज्ञ थे। हम विशेष रूप से यह बताना चाहते हैं कि आंतरिक जांच समिति का फैसला विमान के लेआउट के बारे में उनकी गलत समझ पर निर्भर करता है। हम आरोपी की बेगुनाही पर कायम हैं और हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 20, 2023, 07:38 IST
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