20 तक निजी स्कूलों पर फीस रेगुलेशन कमिटी बनाने का दबाव न डालें : हाईकोर्ट

- हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को 20 फरवरी तक का अतिरिक्त समय दिया- इससे पहले सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर 10 फरवरी तक कमिटी गठित करने के लिए कहा थाअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह निजी स्कूलों पर स्कूल-लेवल फीस रेगुलेशन कमिटी गठित करने का जोर 20 फरवरी तक न डाले। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार ऐसा दबाव नहीं डालती तो किसी पक्ष को कोई नुकसान नहीं होगा और फीस निर्धारण की समय-सीमा भी प्रभावित नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की खंडपीठ ने कई निजी स्कूल एसोसिएशनों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने 1 फरवरी 2026 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर निजी स्कूलों को 10 दिनों के अंदर कमिटी बनाने का निर्देश दिया था। कमिटी में स्कूल प्रबंधन, प्रिंसिपल, शिक्षक, अभिभावक और शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कमिटी बनने के बाद स्कूलों को अगले तीन शैक्षणिक वर्षों (2026-27 से आगे) की प्रस्तावित फीस संरचना 14 दिनों में जमा करनी थी, जिसके आधार पर कमिटी फीस तय करती। स्कूल एसोसिएशनों ने इस नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया और अंतरिम राहत के आवेदन पर सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की। कोर्ट ने स्पष्ट किया यदि सरकार कमिटी गठन पर जोर नहीं देती तो किसी पक्ष को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा या फीस निर्धारण की समय-सीमा प्रभावित नहीं होगी। इसलिए, अगली सुनवाई यानी 20 फरवरी तक उन स्कूलों पर कमिटी बनाने का दबाव नहीं डाला जाएगा जिन्होंने अभी तक कमिटी नहीं बनाई है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Feb 09, 2026, 19:05 IST
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