ED: 'डब्बा ट्रेडिंग' से कमाए ₹58.39 करोड़; हवाला चैनल व क्रिप्टो से भी लेनदेन, अब 34 करोड़ की संपत्ति कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय जांच इकाई, नई दिल्ली ने डब्बा ट्रेडिंग मामले में 34.26 करोड़ रुपये की चल अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां, विशाल अग्निहोत्री, तरुण श्रीवास्तव, हितेश अग्रवाल, धर्मेश रजनीकांत त्रिवेदी, श्रीनिवासन रामासामी, करण सोलंकी, धवल देवराज जैन और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित हैं। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है। मध्य प्रदेश में दर्ज एफआईआर के बाद जांच शुरू बता दें कि ईडी ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत इंदौर (मध्य प्रदेश) के लसूड़िया पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर उक्त केस की जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला कि उपरोक्त व्यक्ति कई संस्थाओं और प्लेटफार्मों का संचालन कर रहे हैं, जैसे वी मनी/वीएम ट्रेडिंग (मेसर्स स्टैंडर्ड ट्रेड्स लिमिटेड), 11स्टार्स, लोटसबुक247, 8 स्टॉक हाइट्स, गोल्डमाइन, वर्टेक्स, गेमबेटलीग, आईबुल कैपिटल लिमिटेड, प्लेबुक, टारगेटएफएक्स, वर्ल्ड777 और अन्य, जो अवैध डब्बा ट्रेडिंग और ऑनलाइन सट्टेबाजी संचालन में शामिल हैं। डब्बा ट्रेडिंग को बॉक्स ट्रेडिंग या बकेट ट्रेडिंग भी कहा जाता है। यह ट्रेडिंग, आधिकारिक स्टॉक एक्सचेंजों के बाहर व्यापार करने का एक अवैध तरीका है। आरोपियों ने हवाला और क्रिप्टोकरेंसी से किया लेनदेन आरोपियों ने निवेशकों और प्रतिभागियों से एकत्रित धनराशि को बैंक खातों, हवाला चैनलों व क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से भेजा गया। ईडी ने दिसंबर 2024, जून जुलाई 2025 में इंदौर, भोपाल, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद में कई जगहों पर छापेमारी की थी। इसमें भारी मात्रा में आपत्तिजनक रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरण, नकदी, चांदी, सोना और क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई। पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों से प्रमोटरों, परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं के नाम पर संपत्ति अर्जित करने में धन के प्रवाह और उसके उपयोग का पता चला। जांच एजेंसी के मुताबिक, इस मामले में नकदी, लग्जरी घड़ियों, सोने/हीरे के आभूषणों, बैंक खातों और डीमैट खातों के रूप में 24.13 करोड़ रुपये मूल्य की अपराध आय (पीओसी) पहले ही जब्त/फ्रीज कर दी गई है। वर्तमान मामले में कुर्क/जब्त की गई कुल पीओसी 58.39 करोड़ रुपये है। मामले में आगे की जांच जारी है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Sep 09, 2025, 19:11 IST
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