एक्सप्लेनर: सर्दी की आहट के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बढ़ने लगा एक्यूआई, इस बार सरकार कौन सी बंदिशें लेकर आई?
दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया गया है। यह प्लान 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा। इसी बीच बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप 1 भी लागू हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या है दिल्ली सरकार का विंटर एक्शन प्लान इसमें किन नियमों को सख्त किया गया है किन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही ग्रैप क्या होता है इसमें किन उपायों को अपनाया जाता है बीएस-6 से नीचे के वाहनों पर रोक, 'नो पीयूसीसी, नो फ्यूल' नीति दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती करने की तैयारी की है। 1 नवंबर से बीएस-6 से नीचे के वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों के लिए नो पीयूसीसी, नो फ्यूल नीति लागू की जाएगी। दिल्ली के 500 एएनपीआर कैमरों से लैस पेट्रोल पंपों पर जागरूकता और जांच अभियान चलाया जाएगा। बिना वैध पीयूसीसी वाले वाहनों को ईंधन देने के नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों पर कार्रवाई की जाएगी। बीएस-6 वाहन वे गाड़ियां हैं, जिनके इंजन से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। इन गाड़ियों में प्रदूषण को नियंत्रित करने की बेहतर व्यवस्था होती है। बीएस-6 से पहले बीएस-4 जैसे मानक लागू थे, जिनके तहत गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर अपेक्षाकृत कम सख्ती थी। भारत में 1 अप्रैल 2020 से नए वाहनों के लिए बीएस-6 मानक लागू हुआ।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Oct 21, 2026, 19:05 IST
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